रांची: राजधानी रांची में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसमें कहा गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट लगाना होगा. पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाकर चलना होगा. इस पर अमल नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नपेंगे. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) या सिंगल राइडर बिना हेलमेट चल रहे हैं.
इस पर कारवाई की ट्रैफिक थानेदारों में रुचि नहीं है. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश दोबारा जारी किया है. इसमें कार्रवाई का आदेश दिया गया है. मामले में कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गई है.
ट्रैफिक एसपी ने जारी आदेश में कहा है कि अभियान चलाने के बावजूद लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठाया जा रहा है. मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में देखा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त सवार की अक्सर इसलिए मौत होती है, क्योंकि वह हेलमेट नहीं पहने होते है. रांची शहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं. इसमें बाइक सवार के हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से मौत तक हो जाती है.
वर्ष 2019 में रांची जिले में कुल 273 दुर्घटनाएं हुईं. इन दुर्घटनाओं में 201 लोगों की मौत हो गई, जबकि 281 लोग घायल हो गए. यह आंकड़े भयावह हैं. हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान मात्र राइडर की चेकिंग की जाती है. पिलीयन राइडर अगर हेलमेट नहीं पहने रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. इसलिए यह कदम सख्ती से उठाया जाना चाहिए.
बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त
चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद इसे निलंबित करने की अनुशंसा साक्ष्य के साथ की जाएगी. साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी जुर्माना भी लगाएंगे.