नई दिल्ली: होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) – गोआइबिबो (Goibibo) और ओयो (OYO) के खिलाफ कथित अनुचित कारोबारी व्यवहार की जांच का आदेश दिया है.
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि इन कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3(4) के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला बनता है. बता दें कि यह धारा प्रतिस्पर्धा रोधी करारों को रोकने से संबंधित है. यह धारा बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.
प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का है मामला
एफएचआरएआई द्वारा की गई शिकायत के बाद जांच हुई. जांच से पता चला कि प्रथम दृष्टि में प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का मामला बनता है. दो संबद्ध बाजारों के आधार पर सीसीआई ने इनके खिलाफ लगे आरोपों का आकलन किया. मेकमायट्रिप ने गोआइबिबो का अधिग्रहण कर लिया है.
कंपनी के खिलाफ आरोपों का किया आकलन
सीसीआई दो संबद्ध बाजारों के आधार पर इनके खिलाफ आरोपों का आकलन किया. बता दें कि मेकमायट्रिप-गोआइबिबो भारत में होटल की बुकिंग के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करती है. इस संदर्भ में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि मेकमायट्रिप-गोआइबिबो प्रथम दृष्टि में संबद्ध बाजार में दबदबा रखती हैं. वहीं ओयो बजट होटलों के लिए फ्रेंचाइजिंग सेवा की बड़ी कंपनी है, लेकिन तब भी वह संबद्ध बाजार में दबदबे की स्थिति में नहीं है.