श्योपुर : आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार भू राजस्व संहिता नियम 2020 के अधीन अब 04 अगस्त 2020 से इलेक्ट्रानिक स्वरूप में अभिलेखो की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राधिकृत बेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदाय की जाएगी.
कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के अभिलेखागार प्रभारी, सभी अनुविभागीय अधिकारियों, लोक सेवा प्रबंधक, ई गर्वेनेंस मैनेजर एवं सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार दी जाने वाली सेवाओं का शुभारंभ 04 अगस्त 2020 से कराए. जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टरेट कैपस के लोक सेवा प्रबंधक कार्यालय से इस कार्य का शुभारंभ 04 अगस्त को किया जायेगा. जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इस दिशा में निर्देश जारी कर दिये गये है.
एसएलआर नाथूराम सखवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले के नागरिकों को अभिलेखो की प्रतिलिपि कोविड 19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए प्राधिकृत सेवा प्रदाता जैसे लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन, तहसील कार्यालय में स्थापित आईटी सेन्टर के माध्यम से प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी. इसी प्रकार अभिलेखो एवं आरसीएमएस पोर्टल पर पारित आदेशो की प्रति निर्धारित शुल्क अनुसार आवेदको को उपलब्ध कराने की कार्यवाही क्षेत्रीय तहसलीदार, नायब तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.