नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बंदी के आदेश के बावजूद एक अलग इकाई द्वारा संचालित कोका कोला के संयंत्र के खुले रहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के अलावा सभी इकाइयां लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी.
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बद्दी के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि नालागढ़ में कृष फ्लैक्सीपैक्स द्वारा संचालित कोका कोला फैक्ट्री को सोमवार रात औचक निरीक्षण के दौरान खुला पाया गया.
उन्होंने कहा कि नालागढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी) की धारा 188 सार्वजनिक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कारखाने और उसके मालिकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस कार्रवाई पर कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल सकी है.
आईपीसी की धारा 188 के तहत छह माह की जेल और/या 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है. सोलन के डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट केसी चमन ने अपने आदेश में लॉकडाउन के दौरान पूरे जिले में सभी इकाईयों को बंद रखने निर्देश दिया है.
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इस आदेश में दवा, चिकित्सा उपकरण, साबुन और हैंड क्लीनर्स सहित आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाईयों को छूट दी गई है.