झारखंड से खूंटी से निर्वाचित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब तलब किया है। कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा द्वारा अर्जुन मुंडा के खिलाफ दायर याचिका के मामले में गुरुवार को उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी से भी विस्तृत जवाब मांगा है। अगले महीने 7 अगस्त को अब इस मामले में फिर से अगली सुनवाई होनी है। खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा के निर्वाचन को चुनौती देने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें इस याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी ने फिर से मतगणना कराने की मांग रखी है है।अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने अर्जुन मुंडा मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के बारे में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने वोटों की फिर से गिनती के मामले में निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन दिया था लेकिन कोई फैसला नही आया।
उच्च न्यायालय में रिट याचिका
आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्हें इस मामले में इलेक्शन पिटिशन दाखिल करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 7 अगस्त तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।