श्योपुर: अपर जिला मजिस्ट्रेट एसआर नायर द्वारा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्योपुर 02 मरीजों के घर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया है.
कंटेनमेंट जोन के अतर्गत श्योपुर के मरीज प्रशांत वैष्णव निवासी वार्ड क्र. 06 कमालखेडी श्योपुर में स्थित रमेश सुमन का मकान के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के पूर्व में फतेहपुर वालो के मकान से पश्चिम में पीतारा मेहरा के मकान तक तथा उत्तर में कंचन बैरवा के मकान से सूरजमल प्रजापति के मकान तक एवं दूसरे मरीज गौरव गुप्ता निवासी वार्ड क्र. 10 केनरा बैंक के पीछे पाली रोड श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के पूर्व में रामअवतार अग्रवाल के मकान से पश्चिम में दीनदयाल गुप्ता के मकान तक, उत्तर में गिर्राज जाट के मकान से दक्षिण में हनुमान अग्रवाल व सुल्तान रावत के मकान तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
इन दोनो मरीजों के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088, सहायक अधिकारी महिला सशक्तिकरण रिशु सुमन मो.न. 7978207033, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार श्योपुर राघवेन्द्र कुशवाह मो. न. 99881778322 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्योपुर रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीएमओ नपा आनन्द शर्मा मो.न. 9826298488 को जिम्मेदारी दी गई है.