चाईबासा: जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जयदीप तिग्गा के द्वारा फेसबुक लाईव के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (आपूर्ति विभाग) से संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई.
पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 1267 जन वितरण प्रणाली दुकानदार (डीलर) हैं, जिसमें से कुल 684 ऑनलाईन एवं 583 ऑफलाईन मशीन हैं. जिले में कुल 537 दुकान स्वयं सहायता समूहों-महिला समूहों एवं 730 दुकान व्यक्तिगत डीलरों द्वारा संचालित हैं. जन साधारण के गरिमामय जीवन निर्वाह के उद्देश्य से पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है. इसके तहत इस जिले में 335316 कार्डधारी/परिवार तथा 1237249 सदस्य खाद्यान्न सुरक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं.
इस जिले में 95343 अन्त्योदय अन्न योजना, 239973 पूर्वविक्ता प्राप्त योजना तथा 20536 सफेद राशन कार्डधारी हैं. जिन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तु आपूर्ति कराया जा रहा है.
इस योजनान्तर्गत अति गरीब, असहाय, वृद्ध, पी.टी.जी. असाध्य रोगी, विधवा, परित्यक्ता व्यक्ति परिवार, 40 से अधिक दिव्यांग को आच्छादित कर पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है तथा इसमें लाभुकों को प्रति माह एक रूपये की दर से 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 1 किलोग्राम नमक, किरासिन तेल, तथा 1 किलोग्राम चीनी आपूर्ति कराई जाती है.
इस योजना अन्तर्गत गरीब, निर्धन व्यक्ति, परिवारों को आच्छादित कर गुलाबी राशन कार्ड निर्गत किया जाता है तथा इसमें लाभुकों को प्रति माह प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न, 1 रूपये प्रति किलो की दर से नमक तथा निर्धारित दर पर किरासन तेल आपूर्ति करायी जाती है.
इस योजना अन्तर्गत सभी योग्य पी.वी.टी.जी. परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित कर उन्हें पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है तथा उनके घर पर मुफ्त 35 किलोग्राम चावल से भरा पैकेट प्रति माह आपूर्ति कराया जाता है तथा 1 रूपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो नमक निर्धारित दर पर 1 किलो चीनी एवं किरासन तेल आपूर्ति करायी जाती है.
गरीबी रेखा से उपर के परिवारों को आच्छादित कर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जाता है तथा उन्हें अनुदानित दर पर प्रतिमाह किरासन तेल आपूर्ति करायी जाती है.
इस योजनान्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पी.एच.एच. योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज नवंबर 2020 तक मुफ्त में आपूर्ति कराने का प्रावधान है. अन्त्योदय एवं पी.एच.एच. योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मुफ्त में आपूर्ति कराई जाती है.
इस योजनान्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कुल 22 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र का संचालन प्रत्येक प्रखंड तथा सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेंड/अस्पताल/भीड़ वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन महिला समूह के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है. जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 रूपये प्रति प्लेट की दर से दाल, भात एवं सोयाबीन या चना की सब्जी उपलब्ध करायी जाती है.
अन्नपूर्णा अन्न योजनान्तर्गत वैसे योग्य व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्षों से अधिक हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें 10 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है.
झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद के खाते में 10 हजार रूपये उपलब्ध कराये गये हैं. वैसे व्यक्ति, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, इस राशि से मुखिया एवं वार्ड पार्षद बाजार समिति की दर से चावल खरीद कर लाभुकों को आपूर्ति कराते हैं.
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों-परिवारों को चिन्हित कर उन्हें ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इस राशन कार्ड से प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. यह योजना 15 नवंबर 2020 से लागू होना सुनिश्चित है.