धनबाद: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर समय-सीमा निर्धारित करने की संभावना जताई है. बोर्ड से आधिकारिक सूचना अभी आनी बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी.
रात्रि आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जानी है. रात्रि दस बजे के बाद पटाखा जलाने पर रोक होगी. इसके लिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया है. इसकी मॉनिटरिंग जेएसपीसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय करेगा.
क्षेत्रीय पदाधिकारी आरएन चौधरी के अनुसार दिवाली के पहले, दिवाली के दिन और दिवाली के एक दिन बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा. इसके लिए तीन जगह बैंक मोड़, बरटांड़ और श्रमिक चौक पर ध्वनि मापक यंत्र लगाया जाएगा. पटाखा जलाने का भी समय निर्धारित किया गया है.
पटाखे को लेकर विशेष निर्देश-
- पटाखे फोड़े जाने के स्थल से चार मीटर की दूरी पर ही 125 डेसिबल के पटाखे जलाएं.
- 125 डेसिबल से अधिक शोर वाले पटाखे न जलाएं.
- शांत क्षेत्रों (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक संस्थानों से 100 मीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र) में पटाखा जलना वर्जित है.
- समूह में ही पटाखा फोड़ें.
- कम आवाज और ग्रीन पटाखा जलाने को प्राथमिकता दें.
- लड़ीवाले पटाखों का प्रयोग न करें.