दिल्ली: अब आप इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल कर सकते हैं. कर आकलन वर्ष 2019-20 का टैक्स रिटर्न अब 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किया जा सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कोराोना वायरस संक्रमण से पैदा दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी है. इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जा रही है. आने वाले दिनों में विभाग कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न भर सकें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए एसएमएस और मेल से संदेश भेज रहा है. इसके साथ ही जिन लोगों ने 2018-19 का रिटर्न नहीं भरा है उन्हें भी रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है.