अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में धारा-144 लगाने का निर्देश
बोकारो: बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतदान 03 नवंबर को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसके मतों की गणना दिनांक 10 नवंबर 2020 को कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में होगी. मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने की परंपरा रही है. वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप है एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इसका विस्तार होता है.
विजय जुलूस निकालने से सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन के भांग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उक्त परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालने से कोविड-19 के विस्तार की संभावना बनी रहेगी. इसके लिए जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त राजेश सिंह ने आदेश जारी कर विजय जुलूस को निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है.
उन्होंने दोनो अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो तेनुघाट को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में धारा 144 लगाते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा को निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करेंगे.
निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास ने कृषि उत्पाद बाजार समिति चास बोकारो स्थित मतगणना स्थल पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया.