रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
इसको लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीन कुजुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकले गए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था। लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गई है.