नई दिल्ली: पंजाब के फाजिल्का जिले के एक प्रेमी युगल ने कोरोना काल में शादी के समय मास्क नहीं लगाया था, यह बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो कोर्ट ने पति पत्नी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम मास्क खरीदने में खर्च करने का आदेश दिया है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को एक रोचक वाकया हुआ. पंजाब के फाजिल्का जिले के प्रेमी युगल ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. प्रेमी युगल ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी. जिससे उनके घर वाले नाराज थे. प्रेमी युगल को इस बात का डर सता रहा था कि उनके घर वाले उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या उन्हें अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है. प्रेमी युगल ने 27 को फाजिल्का के एसएसपी के सामने भी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी.
मंगलवार को जब हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आया प्रेमी युगल के वकील ने दलील दी कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. यह शादी कानून सम्मत है. लेकिन इनके घर वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और लड़का लड़की को अलग कर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय. प्रेमी युगल बालिग है इसलिए हाइकोर्ट ने जिले के एसएसपी को प्रेमी युगल के लिए सुरक्षा मुहैया करने का आदेश सुनाया.
हाईकोर्ट में आजकल कोरोना के चलते विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे सुनवाई हो रही है. आदेश सुनाने के बाद कोर्ट उठने ही वाली थी कि जज हरिपाल वर्मा की निगाह प्रेमी युगल की याचिका में लगाई गई उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें दिख रहा था कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन और वहाँ मौजूद लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी मास्क नहीं पहना था. जज ने आदेश दिया कि मास्क नहीं पहनने के लिए दूल्हा दुल्हन को 5000 जुर्माना देना होगा. जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जमा में जमा होगी और यह रकम जिले में मास्क वितरण में खर्च की जाएगी.