नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं. अब एक मामले में अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के बेटे अब्दुला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.