गुमला: झारखंड एकेडेमिक काउंसिल की ओर से 11 फरवरी से प्रारंभ हो रहा मैट्रिक व इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान व वाणिज्य) की परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दिया गया है.
बता दें कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार देव ने गुमला अनुमंडल क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास के 100 गज की परिधि में धारा लागू किया है. यह आदेश 28 फरवरी 2020 तक लागू रहेगा.
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुमला अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कुल 23 परीक्षा केन्द्र संधारित है. इन सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में धारा 144 परीक्षा अवधि व परीक्षा तिथि को लागू रहेगा.
आदेश के तहत् स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में 05 अथवा 05 से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना, परीक्षा केन्द्रों के आस-पास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही परीक्षा केन्द्र में किसी भी तरह का चिट, पुर्जा, किताब एवं इलेक्ट्राॅनिक गैजेट लेकर जाना प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने पर निर्धारित नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई किया जाएगा.