गुमला: सूचना आयोग के निर्देश के बावजुद भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के द्वारा नोटिस जारी किया गया.
बता दें कि अपीलवाद सं०- 1590/2019 आनन्द किशोर पण्डा बनाम् जन सूचना पदाधिकारी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता को अब तक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखंड के जन सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) को दण्ड के कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता आनन्द किशोर पण्डा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गुमला सोसो मोड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विधालय, महलीटोली के अन्यत्र स्कूल में मर्ज करने से उस स्कूल के बच्चों पर हो रहे प्रतिकुल प्रभाव पर बाल आयोग में किये गये शिकायत की अधतन स्थिती की सूचनाएं वहां के जन सूचना पदाधिकारी से मांगी गई थी. लेकिन जन सूचना पदाधिकारी ने सन्दर्भित मामले में बाल आयोग के चेयरमैन द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला को जांच कर रिपोर्ट तलब किया गया है.
सूचना दिया गया और किसी तरह की कोई जांच या कारवाई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद पूरी जांच व कार्रवाई रिपोर्ट को सूचना आयोग ने बाल आयोग के जन सूचना पदधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसके बावजुद अपीलकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर सूचना आयोग के द्वारा बाल आयोग के जन सूचना पदधिकारी पर अग्रेतर कार्रवाई कर कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया गया.