रांची: कोरोना मरीजों की जानकारी सार्वजनिक होने की खबर के बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी कर कहा है कि ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत आदेश जारी आदेश में कहा गया है कि ‘मरीजों, उनके रिश्तेदारों, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टॉफ से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने पर मनाही है. साथ ही उनका पता भी बताना गुनाह होगा.’
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स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया को भी निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में इन लोगों का इंटरव्यू नहीं ले. ये बातें सोशल मीडिया पर भी लागू है.
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हाल के दिनों में कई मरीजों, इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम पता सार्वजनिक कर दिया गया था. यहां तक की जिन्हें क्वारनंटाइन रखा गया है. उनके घर की तस्वीर और पता भी रांची डीसी द्वारा सार्वजनिक कर दिए गए थे.