सुभाष प्रसाद सिंह,
जामताड़ा: जामताड़ा समाहणालय स्थित एसजीएसवाई सभागार में चुनाव प्रक्रिया, सुरक्षा, वीवीपैट मशीन सहित अन्य विभिन्न विषयों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिले के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया.
मौके पर पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सभी से सामंजस्य बिठाकर काम करना होता है. चुनावी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है. पुलिस पदाधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशो का पालन करना चाहिए. स्वेच्छा से कोई भी निर्णय ना लेंगे. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को बूथों पर नजर रखनी होती है.
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चेकप्वाइंट के रूप में सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखने को लेकर हमेशा अलर्ट में रहेंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मतदान तिथि के पूर्व हर वाहनों को जांच करना है. उसमें देखना है कि किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, शराब, पैसा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री ना हो. जांच करते वक्त किसी परिवार या महिला को किसी प्रकार की परेशानी ना हो. इन बातों पर विशेष ध्यान रखें और मतदाताओं एवं अन्य नागरिकों का सहयोग करेंगे. ताकि पुलिस प्रशासन पर आम लोगों की आस्था बरकरार रहे.
भू-अर्जन पदाधिकारी सह प्रशिक्षण कोषांग के नोडॅल पदाधिकारी अंजना दास ने मतदान प्रक्रिया के सभी पहलुओं यथा मतदान सामग्री की प्राप्ति, उसमें बरती जाने वाली सावधानियां, मतदान केन्द्र पर मतदान की तिथि को की जाने वाली गतिविधियां , मतदान केन्द्र का लेआउट, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया, मशीनों का संयोजन, माॅक पोल की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित नियमों की जानकारी दी गई.
डीआरडीए निदेशक राम वृक्ष महतो ने पुलिस पदाधिकारी को बताया कि नियमानुसार यह कार्य 90 मिनट पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाएगा. संशोधित नियमानुसार माॅक पोल का प्रमाण पत्र दो भाग में भरा जाएगा. जिसमें इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित होगा कि माॅक पोल के पश्चात् वास्तविक मतदान शुरू करने के पूर्व माॅक पोल में दिए गए सभी मत डिलीट कर दिए गए है.
उन्होंने कहा कि ध्यान रखना होगा कि वीवीपैट के ड्राॅप बाॅक्स से सभी पर्चीयां बाहर निकाल ली गई है तथा उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएं.
बताया गया कि मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मतदाता रजिस्टर प्रपत्र-17 प्रभारी द्वितीय मतदान पदाधिकारी होते है, जो प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि कंट्रोल यूनिट से माॅक पोल के सभी मत डिलीट कर दिए गए. इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया, मतदाता के पहचान को दी जाने वाली चुनौतियां, मतदाताओं के उम्र संबंधी घोषणा, निविदित मत, अभ्याक्षेपित मत, परीक्षण मत, ईडीसी से मतदान की प्रक्रिया सहित मतदान की समाप्ति के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियां आदि के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी गई.