नई दिल्ली: दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए जारी किए गए ई-पास अब तीन मई तक मान्य होंगे. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है.
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समाचार एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा पहले से जारी किए गए ई-पास जो आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे 3 मई तक मान्य होंगे.