शशि भूषण दूबे,
लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लाकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद योगी सरकार ने मंगलवार को हेयर सैलून की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दे दी है.
दरअसल, लाकडाउन की वजह से करीब दो महीने से हेयर सैलून की दुकानें नहीं खोली गई हैं, जिसका असर आम जनमानस पर पड़ा है.
हेयर सैलून की दुकानों को खोला जाना आवश्यक सेवा मानते हुए मंगलवार से कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. जिलों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार हेयर सैलून की जो दुकानें खोली जाएंगी. कामगारों का ग्लब्स और मास्क का पहनना अनिवार्य किया गया है. सैलून में जो लोग काम करेंगे.
वह पूरी तरह से सैनेटाइज होंगे, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना न हो. हैयर सैलून में बाल काटने के अलावा मसाज, स्पा सहित अन्य गतिविधियों की पूरी तरह से मनाही होगी.
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा. आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके दुकानों का संचालन करवाएंगे.