रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संस्थान और व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे. यदि राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तो प्रकाशन के पूर्व राज्य और जिलास्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति (एम.सी.एम.सी.कमिटी ) द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिए गए ये निर्देश मतदान के हर चरण में लागू होगा.
एम.सी.एम.सी. कमिटी शीघ्रतापूर्वक करेगी विज्ञापनों का प्रमाणन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी आदि के द्वारा पूर्व प्रमाणन हेतु कोई विज्ञापन सामग्री एम.सी.एम.सी कमीटि के पास उपास्थापित किया जाता है तो वे उसे शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करेंगे. इस तरफ राज्य और जिलास्तर पर गठित एम.सी.एम.सी कमिटी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है. ज्ञात हो कि आपत्तिजनक और दिगभ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने से चुनाव के अंतिम क्षणों में पूरी चुनावी प्रक्रिया दुषित हो जाती है. मतदान प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में इस प्रकार के विज्ञापनों से प्रभावित अभ्यर्थी को उक्त विज्ञापन के विरुद्ध खंडन करने का मौका नहीं रहता है. अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त निर्देश निर्गत किया गया है.