सुभाष प्रसाद सिंह
जामताड़ाः नाबालिग लड़की का अपहरण करने तथा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित नाला थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी फिरोज अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और ₹ 20 हजार अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
घटना के संदर्भ में अपर लोक अभियोजक बसीर अहमद खान ने बताया कि 23 मार्च 2017 नाबालिग पीड़िता जब शौच के लिए रात्रि 2:00 बजे घर से बाहर निकली तो फिरोज अंसारी एवं अन्य तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगे चीख चित्कार की आवाज सुनकर नाबालिक के पिता जब घर से बाहर निकले तो पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ देखा.
पीड़िता के पिता द्वारा आरोपी का पीछा किया गया लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा. पीड़िता का आरोप है कि इस क्रम में आरोपी फिरोज अंसारी उसे कोलकाता ले गया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए. नाला पुलिस ने पीड़िता को 30 मार्च 2017 को बरामद किया और चिकित्सीय जांच के पश्चात न्यायालय को सौंपा जहां पीड़िता ने भारतीय दंड विधान की धारा 164 के तहत अदालत में अपना बयान कलमबद्ध कराया.
वहीं अदालत में सरकार की ओर से 10 गवाहों का बयान कलम बध कर मामले को भारतीय दंड विधान की धारा 364 और 366A में सही पाया आरोपित फिरोज अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 366 Aमें 7 वर्ष और ₹10000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है जबकि पोस्को की धारा 4 में आरोपी को 10 वर्ष और ₹20000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है .