धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वरम तथा डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने रविवार को मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री करने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया.
उन्होंने जोड़ा फाटक रोड स्थित पॉपुलर मेडिकल दवाखाना, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के पास स्थित गोपाल डिस्ट्रीब्यूटर तथा हावड़ा मोटर्स के सामने सिटी प्लाजा स्थित राम एंटरप्राइजेज में औचक निरीक्षण किया.
इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि कोरोना को देखते हुए मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर की कालाबाजारी ना करें एवं ग्राहकों को उचित मूल्य पर दोनों वस्तु प्रदान करें.
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अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में रखा गया है. अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था द्वारा 2 प्लाई या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर की जमाखोरी, कालाबाजारी, बिक्री या वितरण में अनियमितता मिलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि अगर आवश्यक न हो तो किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले इलाके या पब्लिक गैदरिंग में जमा न हो.
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि सोमवार 15 मार्च 2020 को मास्क और हैंड सैनिटाइजर बेचने वाले स्टॉकिस्ट एवं दुकानदारों के साथ एक बैठक उनके कार्यालय में दिन के 11 बजे से आहूत की गई है.