नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादियों ने साल 2013 में नोटों पर नारे लिखने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इसपर दो हफ्ते के अंदर जवाब दें क्योंकि यह राष्ट्रहित का मामला है. अदालत ने भी केंद्र सरकार को इस ममाले पर गौर करने के लिए कहा है.
अदालत में इस मामले से संबंधित याचिका सतीश भारद्वाज ने दायर की है. उन्होंने आरबीआई द्वारा नोट बदलने को मंजूरी देने के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वह 2013 में आरबीआई और सीबीआई के पास गए थे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.