ब्यूरो चीफ,
रांची: झारखंड सरकार ने सेवानिवृत होनेवाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दस्तावेज को ऑनलाइन अपडेट करने का आदेश दिया है. मुख्य सचिव की तरफ 21 अगस्त 2019 को जारी आदेश में कहा गया है कि 1.4.2020 तक सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों का पेंशन दस्तावेज सभी विभाग अपडेट कर दें. मुख्य सचिव ने कहा है कि रीटायरमेंट के बाद पेंशन के मामलों को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की जाये, ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाये का भुगतान जल्द हो सके. सेवानिवृत कर्मचारियों को स्व घोषण पत्र भी देना होगा, जिस पर समिति विचार करेगी.
मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि वैसे कर्मचारी, जिन्होंने अपने सर्विस पीरियड में किसी तरह का कर्ज नहीं लिया है, उनके दस्तावेज सबसे पहले अपडेट हों. सभी संबंधित स्थापना विभाग के पदाधिकारी महीने की पांचवीं तिथि से लेकर अगले 12 माह तक रीटायर होनेवाले कर्मचारियों का भी हिसाब और उनकी सेवा पुस्तिका दाखिल कर रिपोर्ट दें. 1.4.2020 तक सेवानिवृत होनेवालों का ऑनलाइन सेवा पुस्तिका अपडेट किया जाये. इसमें कर्मियों का सारा ब्योरा रहना चाहिए. यदि कर्मचारियों पर आरोप, वसूली, सजा आदि भी सुनाई गयी हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाना जरूरी है. पेंशनधारियों को अधार कार्ड लिंक्ड ब्योरा प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र के साथ जमा कराना जरूरी कर दिया गया है. सभी जिलों में तिमाही स्तर पर पेंशन अदालत लगाने का निर्देश भी दिया गया है.