रूस : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत वे दोबारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं. यह कानून विधि सूचना के आधिकारिक इंटरनेट पोर्टल पर कल प्रकाशित हुआ. संविधान में संशोधनों के आधार पर कानून में कई प्रावधान किए गए हैं.
इनमें से एक नया संशोधन किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति कार्यकाल की संख्याा की सीमा से संबंधित है. यह पदस्थ राष्ट्रपति पर लागू होगा चाहे वह पहले कितने भी कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह चुका हो.
अब मौजूदा राष्ट्रपति दो बार और चुनाव लड़ सकते हैं. कानून के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीबदवारी के लिए व्यक्ति को रूस का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और कम से कम 25 साल से रूस का निवासी होना चाहिए. उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता, स्थाई निवास परमिट भी नहीं होना चाहिए.