दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली मामले में घर खरीदारों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कर्ज का पुनर्गठन करने और लोन की शेष राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं.
बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही ये राशि रिलीज करनी होगी. कोर्ट ने साथ कहा कि राशि का उपयोग निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाए.
कोर्ट ने अपने फैसले में एफएआर यानी फ्लोए एरिया रेशियो को लेकर भी निर्देश जारी किए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घर खरीदारों की स्थिति में बदलाव नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है.
कोर्ट ने कहा कि कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं. कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आधे-अधूरे प्रोजेक्ट पर भी बड़ी राहत दी. कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी पेमेंट में देरी के लिए एक हद से ज्यादा बिल्डरों से ब्याज दर नहीं ले सकती है.