रंजीत कुमार,
सीतामढ़ी: सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में कोरोना के मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने इलाकों को सील किया है. जिले के डुमरा प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. सभी प्रवेश व निकास मार्गों को बैरिकेडिंग कर सील किया गया.
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र में जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाये,एवं उल्लंघन करने वालों पर कड़ी करवाई करे.
कंटेनमेंट जोन पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र है. डीएम ने पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी सरकारी/निजी प्रतिष्ठान/ स्कूल/ कॉलेज/ दुकान सभी प्रकार के वाहन की परिचालन/ आवाजाही एवं अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेगी. कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, न हीं अपने आस-पास के किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे.
सभी व्यक्ति अपने-अपने घर के सभी कमरे, कमरे के हरेक कोने, शौचालय, सीलिंग, स्नानघर को अच्छे से साफ-सफाई करेंगे. सभी व्यक्ति अपने कपड़े/ बर्तन की सफाई, सर्फ/साबुन से करेंगे एवं लगातार फर्श की सफाई भी करेंगें. सभी व्यक्ति बहते हुए पानी से अपने हाथों को थोड़ी- थोड़ी देर पर साबुन/ हैंडवास से कम से कम 20 सेकंड तक धोएंगे. थोड़ी-थोड़ी देर पर सैनिटाइजर से भी हाथों को सैनिटाइजर करते रहेंगे. सभी व्यक्ति खांसते या छीकते समय अपने मुंह को किसी भी कपड़े या मास्क से ढकेंगे.
कोई भी व्यक्ति अपने मुंह, नाक एवं आंख को छूने के बाद जब तक अपने हाथों को साफ नहीं करेंगे तब तक कोई भी सामान नहीं छुएंगे. सभी व्यक्ति नाक, मुंह एवं ठोढ़ी तक ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करेंगे एवं उपयोग किये हुए मास्क, टिशू पेपर, या कपड़े को यत्र तत्र न फेंक कर कूड़ेदान में ही फेकेंगे. कोई भी व्यक्ति यत्र- तत्र थूक-थाक नहीं करेंगे. सभी व्यक्ति अपने घरों के बच्चे/ बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोगी, निमोनिया, दमा, मधुमेह बी0पी0 एवं किडनी, रोग से ग्रसित व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखेंगे एवं इनसे दूरी बनाए रखेंगे.
किसी भी व्यक्ति को खांसी,बुखार अथवा सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 06226-250316 से संपर्क करें. सभी के घरों पर दूध, सब्जी एवं आवश्यक खाद्य सामग्री बाजार मूल्य पर जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जाएगा. उचित राशि देकर अपना सामान ले सकते है. सामान पहुंचाने एवं लेने वाले व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क या गमछा से मुंह ढकेंगे. सभी लोग एक-दूसरे से सदैव कम से कम 2 मीटर की दूरी का फासला रखेंगे.