चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा निर्गत निर्देश के तहत रात्रि 10ः00 बजे से लेकर सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है तथा आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता है.
उन्होंने कहा कि जिस समय लोग बाहर आकर अपना काम करते हैं उस समय मास्क पहनना अनिवार्य है तथा अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध नहीं है तो वह अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कोई भी साफ कपड़ा या गमछा उपयोग कर सकते हैं.
उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को मास्क के रूप में इस्तेमाल ना करते हुए गले में टांग लेते हैं तो वैसे व्यक्ति से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है और उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि अगर वह व्यक्ति पूर्व से ही कोरोना संक्रमित है तो उस व्यक्ति के कारण दर्जनों व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है.
उपायुक्त ने बताया कि उक्त बातों को जिला प्रशासन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए तथा यह नया प्रयोग कुछ अन्य जिलों में भी लिया गया है एवं इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद् क्षेत्र चक्रधरपुर में मधुसूदन हाई स्कूल तथा नगर परिषद क्षेत्र चाईबासा में एसपीजी गर्ल्स स्कूल को कैंप जेल के रूप में चिन्हित किया गया है.
उपायुक्त ने बताया कि कल से पुलिस टीम, मजिस्ट्रेट टीम एवं प्रशासन के अन्य कई सारे गुप्त टीम को भेजते हुए बाजार, खास रोड, कार्यालय या ऐसे किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन के द्वारा कैंप जेल में बंद किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कोरोना संक्रमण के बढ़ने वाली इस परिस्थिति में आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है.
सिर्फ आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए ही इस तरह का नया प्रयोग प्रशासन के द्वारा लिया गया है, तो कृपया आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं.