दिल्ली: गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को अदालत ने 24 साल की कैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है की सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति की दोषी हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वहीं एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
सोनू पंजाबन और उनके सहयोगी संदीप को एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, मामला सितंबर साल 2009 का है. बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप के प्यार में फंस गई थी. संदीप उसे लक्ष्मीनगर के एक मकान में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.
बलात्कार के बाद संदीप ने पीड़ित लड़की को सीमा आंटी के नाम से मशहूर महिला को बेच दिया था. उस समय पीड़ित लड़की उम्र महज 12 साल थी. सीमा आंटी ने लड़की को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया. पुलिस की मानें तो सीमा उस लड़की को नशे का इंजेक्शन देती थी.
सीमा आंटी ने पीड़ित लड़की को सोनू पंजाबन के हाथों बेच दिया. सोनू पंजाबन उससे वेश्यावृत्ति करवाती थी. खबरों की मानें तो सोनू पंजाबन ग्राहकों के पास भेजने के पहले लड़की को स्पस्मो प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स समेत दूसरी नशे की दवाइयां देती थी. लड़की ने इसकी शिकायत 9 फरवरी साल 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी.
पुलिस ने उसका काउंसलिंग करने के बाद बयान दर्ज किया था. इसके बाद लड़की ने जो उसपर बीता सभी बातें बताईं. पीड़ित लड़की ने बताया कि उसे हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया था. सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं.