Bihar: बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर से लगभग सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी हैं. इन गतिविधियों पर लॉकडाउन के समय से रोक लगी थी. राज्य में पांच दिन बाद सोशल, एजुकेशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पोर्ट्स अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी. इन गतिविधियों के लिए शर्तें तय करते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया गया है.बता दें कि 30 सितम्बर को केन्द्र सरकार ने अनलॉक-5 में इन गतिविधियों से संबंधित एसओपी जारी की थी, जिसमें राज्य सरकारों को निर्णय लेना था. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य में 15 अक्टूबर से बंद जगह और खुले मैदान में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा. बंद जगहों में ज्यादा से ज्यादा 200 लोग की शामिल हो सकेंगे. जबकी हॉल में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए.
6 फीट तक सोशल डिस्टेंसिंग
बंद जगह में एसी का तापमान 24-30 डिग्री के बीच रखना होगा. लोगों के बीच कम से कम 6 फीट तक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे. आयोजनों में आने वाले लोगों को सरकार ने आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह भी दी है. आयोजन करने वाले को इस बात का ध्यान देना होगा की मास्क, ग्लव्स आदि न फेंके पड़े हों. इन्हें नष्ट करवाने व्यवस्था करनी होगी.
माननी होंगी ये गाइडलाइन
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट धारा 144 का आदेश जारी करेंगे. राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है. धार्मिक और खेल गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगे. खुले में सभा स्थल की क्षमता को देखते हुए लोगों की संख्या जिला प्रशासन तय करेगा.
फीकी रहेगी दशहरा की रौनक
कोरोना महामारी के कारण इस बार दशहरा और दुर्गा पूजा उत्सव फीके रहेंगे. दुर्गापूजा का आयोजन सिर्फ मंदिर और घर में ही होगा. मेले नहीं लगेंगे. प्रसाद सामूहिक रूप से नहीं बांटे जा सकेंगे. लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक होगी. रामलीला भी नहीं होगा.