वृद्धा अवस्था में पहुंचते ही किसान खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सरकार उनकी जीविका के लिए किसान मान धन योजना के तहत पेंशन की व्यवस्था कर रही है। इसके तहत 40 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे, जिनको आयु के अनुसार 50 से 200 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसमें आधा भाग सरकार अदा करेगी। 60 वर्ष का होने के बाद मासिक पेंशन तीन हजार रुपये मिलेगी।
फसलों को उन्नत और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के बाद किसानों को पेंशन का तोहफा लेकर आ रही है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर पंजीकृत किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसी कारण अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। लघु एवं सीमांत किसानों के योजना के तहत 15 अगस्त के बाद पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि में सरकार आधा अंश मिलाएगी। ये जमा 60 वर्ष तक होगा और जिस उम्र में किसान इस योजना से जुड़ेगा उसी के अनुसार प्रीमियम निर्धारित होगी। किसानों के 60 वर्ष का होने पर पेंशन मिलेगी।
किसान पेंशन योजना के लिए सरकार ये पुष्ट करेगी कि आप किसान हैं। इसके लिए खसरा, खतौनी जरूरी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता रहेगी। किसानों को बैंक खाता संख्या और पास बुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट फोटो लगानी होगी।