जेएनयू छात्रा और पूर्व छात्र संघ लीडर शहला राशिद कश्मीर पर किए गए विवादित ट्वीट के बाद लगातार घिरती नजर आ रही हैं। शहला के ट्वीट्स को वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में आधार बनाया है और शहला के खिलाफ IPC की 124 A, 153, 153 A, 504, 505 और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि शहला ने अपने ट्वीट्स के जरिए भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाए है,उसके खिलाफ देशद्रोह और समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए।
सेना ने शहला के आरोपों को खारिज करते हुए इसे तथ्यहीन बताया और अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सर्वोच्च न्यायाल को दी गई गई अपनी शिकायत में झूठ फैलाने और गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शहला की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। शहला ने कश्मीर में हालात बेहद खराब होने का दावा करते हुए रविवार को कई ट्वीट किए थे।
सुप्रीम कोर्ट में अपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद शहला ने कहा कि यह कश्मीर से मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक अजेंडा को पूरा करने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन किया जा रहा है।