आशका पटेल,
रांची : 1 सितंबर 2019 से झारखंड समेत देश भर में नया मोटर व्हीकल एमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो गया है. अब वाहन चालकों को अपनी गाड़ी (दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन) चलाने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, वाहन का टैक्स इनवायस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज रखना अनिवार्य हो गया है. ऐसा नहीं होने पर न्यूनतम 1 हजार रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा रहा है. धड़ा-धड़ ट्रैफिक पुलिस वाले टैब से बाइक अथवा कार-जीप का फोटो खींच कर जुर्माने अथवा अन्य का चालान काट रहे हैं. इसकी प्रति वाहन मालिक के मोबाइल पर सीधे भेजी जा रही है. रांची में अब 17 से अधिक केंद्रों पर सुबह से ही लाइन लग रही है. पांच मिनट की जांच के लिए लोग दो से तीन घंटे तक अपना समय दे रहे हैं.
शुक्रवार को BNN संवाददाता ने ऐसे ही एक पोल्यूशन सेंटर का जायजा लिया. इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप के मैनेजर कमलेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक दिन 350 लोग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं. नये नियम लागू होने से लोग अब जागरुक हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 6 दिनों में 2000 से अधिक सर्टिफिकेट निर्गत किये जा चुके हैं, लोग अब खुद हमारे पास आ रहे हैं.1 सितंबर से पहले यह आंकड़ा महीने में भी पूरा नहीं होता था, अब सख्ती से लोगों को डर लगने लगा है.