गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके पास सारे पेपर्स हों, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने हेलमेट और सीट बेल्ट लगा रखी हो और कुछ ध्यान रहे न रहे ये तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने लुंगी तो नहीं पहन रखी। जी हां, ट्रैफिक पुलिस की नजर आपकी लुंगी पर है। सड़क पर लुंगी पहन कर कमर्शियल और भारी वाहन चलाया तो आपकी चुंगी लग जाएगी। अजी मतलब है कि चालान कट जाएगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइवरों को प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना है। लुंगी-बनियान पहनकर चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दरअसल यह प्रावधान पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में था, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है।
अब को फुल पेंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए एक्ट में स्कूल व्हीकल्स के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफार्म का प्रावधान है। हालांकि, यह प्रावधान एमवी एक्ट में 1939 से ही है और इसमें 1989 में संशोधन कर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। एक बार फिर से संशोधन कर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है, इसके अनुसार प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो न करने पर 2,000 जुर्माना देना पड़ेगा।