झारखण्ड हाईकोर्ट ने सातवीं जेपीएससी पीटी के संशोधित रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व तान्या सिंह ने अदालत को बताया कि सातवीं जेपीएससी के पीटी का संशोधित परिणाम जारी करना गलत है. संशोधित परिणाम जारी होने से पूर्व में चयनित 406 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं. पूर्व के पीटी परिणाम में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 260 था, जिसे 248 कर दिया गया है. इस वजह से 768 की जगह 1552 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जो कि नियमावली के विरुद्ध है. इसके अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 15 गुणा का परिणाम जारी करने का प्रावधान नहीं है. बता दे कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद JPSC ने संशोधित परिणाम जारी किया था.
अदालत ने मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को सुनवाई को दौरान अंतरिम आदेश देने से इनकार किया, पर मामले के अंतिम आदेश से संशोधित परिणाम के प्रभावित होने की बात कही. अदालत ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 12 अप्रैल को निर्धारित की है.