हज़ारीबाग 27 जून: हजारीबाग सदर थाना कांड संख्या 696 / 16 के मामले में कुम्हारटोली पारनाला निवासी 65 वर्षीय कमल किशोर पिता स्वर्गीय डोमन राम को दुष्कर्म प्रयास मामले में 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई । इसके साथ ही 10000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास होगी यह जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक रमेश कुमार ने कई साक्ष्य एवं प्रदर्श के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए धारा 354 आईपीसी एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत सजा की फरमान गुरुवार को जारी किया।
बता दें की यह घटना 18 अगस्त 2016 की है जिसमें 13 वर्षीय नाबालिक दुकान सामान खरीदने गई थी तभी घर लौटते समय अंधेरा का लाभ उठाते हुए आरोपी ने पीड़िता के साथ अशलील हरकत की थी। घर आकर पीड़िता ने सारी बात अपने परिजनों को बताई तब जाकर पीड़िता की मां थाना में जाकर मामला दर्ज की थी।