नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करंसी पर लगे बैन को हटा दिया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से लगाए गए बैन को हटाने का आदेश सुनाया गया है.
आरबीआई ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग से जुड़ी वित्तीय सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 2018 के आरबीआई सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करंसी में व्यवसाय ना करने के लिए निर्देश जारी किया था. IAMAI के सदस्य एक-दूसरे के बीच क्रिप्टो करंसी एक्सचेंज करते हैं.
IAMAI ने अपने तर्क में दावा किया कि RBI के कदम ने वर्चुअल करेंसी (VCs) के माध्यम से वैध व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है.
RBI ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था कि इसके द्वारा विनियमित सभी इकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी व्यक्ति या इकाई को इससे संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी.