रांची: झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम शर्तों के साथ लोन दे रहा है. निगम द्वारा सावधि ऋण (Term Loan) के तहत अनुदानित और सस्ते दरों पर अल्पसंख्यकों को ऋण मुहैया कराने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. इन आवेदनों की जांच एवं योग्य लाभुकों का चयन स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा आवेदकों की अंतर्वीक्षा एवं प्रस्तुत मूल कागजातों के आधार पर होना है. इसके लिए 17 मार्च से आवेदकों की अंतर्वीक्षा एवं प्रस्तुत मूल कागजातों की जांच होगी. निर्धारित तिथि एवं समय पर ऋण आवेदकों को रांची के मोरहाबादी के बलिहार रोड स्थित कल्याण कॉम्पलेक्स में आना है. निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
आवेदकों को इन कागजातों को लाना है
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति.
- अल्पसंख्यक समुदाय का होना, सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं होना, सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण/अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लेना और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों का डिफॉल्टर न होने की स्वघोषणा.
- आधार कार्ड की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं हाल का खींचा हुआ दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ.
- योजना से संबंधित कार्य अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं वाहन के आवेदन के लिए कम से कम एक वर्ष पहले का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति.
- बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति एवं सादे चेक की दो प्रति.
- पचास हजार से अधिक एवं 2.5 लाख रुपये तक के आवेदन हेतु एक गारंटर, जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/सरकार के अधीन कार्यरत बीमा कर्मी हो, जिनकी सेवा कम से कम पांच वर्ष बची हुई हो. ऐसा कोई भी संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आय करदाता हो, गारंटर हो सकते हैं अथवा उतनी ही राशि की विक्रयशील अचल सम्पत्ति का मूल दस्तावेज एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं योजना प्रस्ताव.
- 2.5 लाख रुपये से अधिक एवं 10 लाख रूपये तक के आवेदनों में दो गारंटर, जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/सरकार के अधीन कार्यरत बीमा कर्मी हो, जिनकी सेवा कम से कम पांच वर्ष बची हुई हो तथा ऐसा कोई भी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आय करदाता हो गारंटर हो सकते हैं अथवा उतनी ही राशि का विक्रयशील अचल सम्पत्ति का मूल दस्तावेज एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं योजना प्रस्ताव.
- अंतर्वीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदक को स्वयं खर्च का वहन करना होगा. किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा.
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यहां के आवेदक इस दिन आयें
आवेदकों को रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्पलेक्स में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच आना है. क्षेत्र और जिले के आधार पर अलग-अलग दिनों में उन्हें आना है.
- रांची जिला शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत– हिन्दपीढ़ी, पथलकुदुआ, इस्लाम नगर, चर्च रोड, कर्बला चैक एवं आजाद बस्ती के आवेदक को 17 मार्च, 2020 को.
- रांची जिला शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत- डोरण्डा, बरियातू, बड़गाईं एवं पुरानी रांची (बड़ा तालाब) के आवेदक को 18 मार्च, 2020 को.
- रांची जिला शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत- कांटा टोली, पुंदाग, दीपाटोली, इलाही नगर, कडरू, अरगोड़ा एवं धुर्वा आदि के आवेदक को 19 मार्च, 2020 को.
- रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत-चान्हों, माण्डर, बुढ़मू, रातु, बेड़ो, ईटकी, नगड़ी, ओरमांझी एवं कांके प्रखण्ड के आवेदक को 20 मार्च, 2020 को.
- गोड्डा, पाकुड़, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं हजारीबाग जिला के आवेदक को 21 मार्च, 2020 को.
- दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, पलामू एवं रामगढ़ जिला के आवेदक को 23 मार्च, 2020 को.
- लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, बोकारो, गुमला एवं लोहरदगा जिला के आवेदक को 24 मार्च, 2020 को.
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