रांची: कोरोना वायरस को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने औद्योगिक इकांईयों को 30 अप्रैल तक का अवधि विस्तार दे दिया है. अब इन औद्योगिक ईकांईयों को संचालन समिति में दर्ज शर्तों के साथ उत्पादन की छूट होगी.
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इस संबंध में पार्षद के अध्यक्ष ए के रस्तोगी ने पत्र जारी कर सभी औद्योगिक ईकांईयों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने कहा कि कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव के मद्देनजर आवश्यक सेवा से सम्बंधित ईकाइयों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, डेयरी यूनिट, खाद्य संबंधित इकाई, स्टील प्लांट, कोलियरी व तेल के बड़े डिपो एवं अन्य आवश्यक सेवाएं आदि हैं जिनका संचालन सहमति आवेदन पार्षद में लंबित हैं, जिसकी वैद्यता 31 मार्च तक है. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक संचालन सहमति स्वत: विस्तारित समझा जाएगा.