नई दिल्ली: मछली खाने के शौकीनों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के संबंध में समेकित दिशा निर्देशों का 5वां परिशिष्ट जारी किया. 5वें परिशिष्ट में मत्स्य पालन (समुद्री) उद्योग के संचालन को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के हस्ताक्षर से यह परिपत्र जारी किया गया. परिपत्र के अनुसार, मछली पालन से संबंधित अन्य कार्यों जैसे कि समुद्र/नदी/तालाब में चारा डालना, मछली पकड़ना, उसकी प्रोसेसिंग, पैकिंग, कोल्ड चेन तैयार करने से लेकर उसकी बिक्री को लॉकडाउन से छूट मिल गई है.
इतना ही नहीं, मछली का बीज तैयार करना और उसे मछली कारोबार से जुड़े श्रमिकों तक उपलब्ध कराने की गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट मिली है.
यानी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी मछली पालन, इसे पकड़ने, प्रसंस्कृत करने, परिवहन और बिक्री की छूट दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है.
हालांकि लॉकडाउन की अन्य गाडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.