- बिना चेहरे को ढके घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
- उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
रामगढ़: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है. जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा कोविड-19 को रोकने एवं इसके उपचार हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड-19) अधिनियम, 2020 व महामारी रोग अधिनियम, 1897 के आलोक में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकालने हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
इसके अनुसार—
- सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते वक्त अनिवार्य रूप से अपने चेहरे को ढकना होगा. चेहरे को ढकने हेतु बाजार में उपलब्ध थ्री लेयर मास्क अथवा घरों में मौजूद रुमाल, गमछा, दुपट्टा आदि का प्रयोग मास्क के रूप में किया जा सकता है.
- किसी भी सरकारी कार्यालय/ अस्पताल/ बाजार/ रोड/ पीडीएस दुकान सहित अन्य किसी भी स्थल पर बिना मास्क के प्रवेश पूर्णत वर्जित रहेगा.
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- इसके साथ ही सरकारी अथवा खुद के निजी वाहनों पर चढ़ते समय भी सभी को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना होगा.
- इस आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.