मध्य प्रदेश(ग्वालियर): कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 14 अप्रैल तक सभी न्यायालय बंद रहेंगे. अगर कोई जरूरी केस है तो उसकी परमिशन ली जाएगी. केस की स्थिति को देखते हुए कैसे सुना जाएगा, वह रजिस्ट्रार तय करेंगे.
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गत दिवस केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया था. सरकार की गाइडलाइन के आदेश के पालन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी गाइडलाइन जारी कर दी.
हाईकोर्ट, जिला कोर्ट, फैमिली कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे. लेकिन किसी व्यक्ति का जरूरी केस है, उस केस को हाईकोर्ट में सुनवाना चाहता है तो वकील ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार के पास सूचना भेजेंगे.
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जिला कोर्ट के केस की जानकारी जिला न्यायाधीश को भेजी जाएगी. केस कितना जरूरी है.