देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, नैंसी सहाय के आदेशानुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध एवं समर्थन में बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये जुलूस एवं सभाएं नहीं कि जा सकती है. इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी घटी है और इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में इस प्रकार का प्रदर्शन में लोगों के भावनाओं को उत्तेजित करते हुए विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो.
ऐसे में विशाल सागर द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत आज दिनांक- 14.01.2020 से द.प्र.सं की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है, ताकि इन सभा, जुलूस, प्रदर्शन के दौरान आम जनमानस को कोई असुविधा न पहूंचे एवं समाज में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो.
उक्त पारित आदेश के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के सम्भावित विरोध एवं समर्थ में किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, प्रदर्शन, रैली इत्यादि का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा. इस प्रकार के आयोजन हेतु कम से कम 05 (पांच) दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा अंतिम समय में सूचना या अनुमति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वतः निरसत समझें जायेगें. अनुमति प्राप्त प्रदर्शनों के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या सम्पत्ति का नूकसान न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे.
उक्त पारित आदेश को उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. शव यात्रा, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा. इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, देवघर अनुमंडल को निर्देशित किया है कि वे इसकी सतत् निगरानी रखेंगे एवं किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कानूनी कार्रवाई करेगें.